आईपीसी की धारा 474 | धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुये और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुये, कब्जे में रखना | IPC Section- 474 in hindi| Having possession of document described in Section 466 or 467, knowing it to be forged and intending to use it as genuine.

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 474 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती … Continue reading आईपीसी की धारा 474 | धारा 466 या 467 में वर्णित दस्तावेज को, उसे कूटरचित जानते हुये और उसे असली के रूप में उपयोग में लाने का आशय रखते हुये, कब्जे में रखना | IPC Section- 474 in hindi| Having possession of document described in Section 466 or 467, knowing it to be forged and intending to use it as genuine.