आईपीसी की धारा 354C (दृश्यरतिकता) | IPC 354C in Hindi (Voyeurism)

नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती है भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के अंतर्गत कैसे क्या सजा मिलती है और जमानत कैसे मिलती है, और यह अपराध किस श्रेणी में आता है, इस लेख के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।

धारा 354C का विवरण

भारतीय दण्ड संहिता (IPC) में धारा 354C के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। जो कोई पुरुष किसी स्त्री को प्राइवेट परिस्थितियों मे देखता है या फोटो खीचेंगा अथवा अन्य व्यक्ति को दिखाता है, दिखायेगा या ऐसी फोटो को वायरल करता है, तो वह कारावास से दंडित किया जाएगा, साथ ही जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

दृश्यरतिकता

दृश्यरतिकता का अभिप्राय- जो कोई पुरूष किसी महिला को प्राइवेट अवस्था मे देखता है या किसी को दिखाता है, साधारण भाषा मे उसके प्राइवेट कार्यो पर ताक-झाक करता है अथवा ऐसी अवस्था मे फोटो खीच लेता है और वायरल कर देता है, तो वह इस धारा के अन्तर्गत अपराध का दोषी होगा।

आईपीसी की धारा 354C के अनुसार

दृश्यरतिकता-

कोई पुरुष, जो प्राइवेट कार्य में संलग्न स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या का चित्र खींचेगा, जहाँ उसे सामान्यतया या तो अपराधी द्वारा या अपराधी की पहल पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देखे न जाने की प्रत्याशा होगी, या ऐसे चित्र को प्रसारित करेगा, प्रथम दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष से न्यून न होगी, किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा एवं जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से न्यून नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

Voyeurism-
Any man who watches, or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year, but which may extend to three years, and shall also be liable to fine, and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

लागू अपराध

दृश्यरतिकता ।
सजा
-प्रथम दोषसिद्धि के लिये 1 वर्ष के कारावास से कम नही, किन्तु जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी।
यह अपराध एक जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
सजा- व्दितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध के लिये 3 वर्ष के कारावास से कम नही, जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी।
यह अपराध एक गैर-जमानतीय और संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।
किसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है।

जुर्माना/सजा (Fine/Punishment) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 354B के अंतर्गत जो कोई, किसी स्त्री को प्राइवेट अवस्था मे देखता या उसकी प्राइवेट जीवन मे ताक-झाक करता है, तो प्रथम दोष सिद्ध होने पर 1 वर्ष से कम नही, जो 3 वर्ष तक कारावास से और जुर्माने से भी दण्डित होगा एवंम् व्दितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध के लिये 3 वर्ष के कारावास से कम नही, जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दायी होगा।

जमानत (Bail) का प्रावधान

भारतीय दंड संहिता की धारा 354C अंतर्गत जो अपराध कारित किए जाते है यह अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में जमानतीय (Baileble) अपराध की श्रेणी में आते है, इसलिए इस धारा के अंतर्गत किए गए अपराध में जमानत मिल सकेगी, लेकिन व्दितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध होने पर अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में गैर-जमानतीय (Non-Baileble) अपराध की श्रेणी में आ जाता है, इसलिये असानी से जमानत नही मिल सकेगी।

अपराधदंडअपराध श्रेणीजमानतीय/गैर-जमानतीयविचारणीय
दृश्यरतिकता प्रथम दोषसिद्दिप्रथम दोषसिद्धि के लिये कारावास, जो 1 वर्ष से कम नही, 3 वर्ष तक+जुर्मानासंज्ञेयजमानतीयकिसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट
दृश्यरतिकता व्दितीय दोषसिद्दिव्दितीय या पश्चात्वर्ती दोषसिद्ध पर कारावास, जो 3 वर्ष से कम नही, 7 वर्ष तक+जुर्मानासंज्ञेयगैर-जमानतीयकिसी भी श्रेणी के मजिस्ट्रेट

हमारा प्रयास आईपीसी की धारा 354C की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।

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