कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-55 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 55 के अनुसार शेयरों द्वारा परिसीमित कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, ऐसे अधिमानी शेयरों का निर्गमन कर सकेगी, जो उनके निर्गमन की तारीख से बीस वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मोचन किए जाने के लिए दायी हैं, जिसे Companies Act Section-55 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 55 (Companies Act Section-55) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 55 Companies Act Section-55 के अनुसार शेयरों द्वारा परिसीमित कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, ऐसे अधिमानी शेयरों का निर्गमन कर सकेगी, जो उनके निर्गमन की तारीख से बीस वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मोचन किए जाने के लिए दायी हैं।
कंपनी अधिनियम की धारा 55 (Companies Act Section-55 in Hindi)
वरीयता शेयरों का निर्गम एवं मोचन–
(1) शेयरों द्वारा परिसीमित कोई कंपनी, इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, । ऐसे किन्हीं अधिमानी शेयरों का निर्गमन नहीं करेगी, जो अमोचनीय हैं।
(2) शेयरों द्वारा परिसीमित कोई कंपनी, यदि उसके अनुच्छेदों द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किया जाता है, ऐसे अधिमानी शेयरों का निर्गमन कर सकेगी, जो उनके निर्गमन की तारीख से बीस वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, मोचन किए जाने के लिए दायी हैं :
परंतु कोई कंपनी ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं के लिए, जो विहित की जाएं, बीस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिमानी शेयरों का निर्गमन, शेयरों की ऐसी प्रतिशतता के मोचन के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाए, ऐसे अधिमानी शेयर धारकों के विकल्प पर वार्षिक आधार पर कर सकेगी : परंतु यह और कि
(क) ऐसे शेयर कंपनी के लाभों, जो लाभांश के लिए अन्यथा उपलब्ध हों, में से या ऐसे मोचन के प्रयोजनों के लिए किए गए शेयरों के नए निर्गमन के आगमों में से ही मोचित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं;
(ख) ऐसे शेयरों को तब तक मोचित नहीं किया जाएगा जब तक उनका पूर्णतः संदाय नहीं कर दिया जाता है;
(ग) जहां ऐसे शेयरों को कंपनी के लाभों में से मोचित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाता है, वहां ऐसे लाभों में से मोचित किए जाने वाले शेयरों की अभिहित रकम के बराबर किसी राशि को पूंजी मोचन आरक्षित लेखा नामक आरक्षिति में अंतरित किया जाएगा और कंपनी की शेयर पूंजी में कमी से संबंधित इस अधिनियम के उपबंध, इस धारा में यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे लागू होंगे, मानो पूंजी मोचन आरक्षित लेखा, कंपनी की समादत्त शेयर पूंजी हो; और
(घ)(i) ऐसे वर्ग की कंपनियों की दशा में, जो विहित की जाएं और जिनका लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र धारा 133 के अधीन ऐसे वर्ग की कंपनियों के लिए विहित लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, मोचन पर संदेय प्रीमियम, यदि कोई हो, शेयरों का मोचन किए जाने से पूर्व, कंपनी के लाभों में से उपलब्ध करा दिए गए हैं।
परंतु यह भी कि ऐसी किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के प्रारंभ को या उससे पूर्व जारी किए गए किन्हीं अधिमानी शेयरों के मोचन पर संदेय प्रीमियम, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों का मोचन किए जाने से पूर्व, कंपनी के लाभों में से या कंपनी के शेयर प्रीमियम खाते में से उपलब्ध कराया जाएगा ।
(ii) ऊपर उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी मामले में, मोचन पर प्रीमियम, यदि कोई हो, ऐसे शेयरों का मोचन किए जाने से पूर्व, कंपनी के शेयर प्रीमियम खाते में से उपलब्ध माना जाएगा ;
(3) जहां कंपनी, निर्गम के निबंधनों के अनुसार किन्हीं अधिमानी शेयरों का मोचन करने या ऐसे शेयरों पर लाभांश का, यदि कोई हो, संदाय करने की स्थिति में नहीं है (ऐसे शेयरों को इसमें इसके पश्चात् अनन्मोचित अधिमानी शेयर कहा गया है), वहां वह ऐसे अधिमानी शेयरों के मूल्य में तीन-चौथाई के धारकों की सहमति से और इस निमित्त उसके द्वारा की गई याचिका पर अधिकरण के अनुमोदन से शोध्य रकम के बराबर, जिसके अंतर्गत अनुन्मोचित अधिमानी शेयरों के संबंध में उन पर लाभांश सहित अतिरिक्त मोचनीय अधिमानी शेयर निर्गमित कर सकेगी और ऐसे अतिरिक्त मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गमन पर अनुन्मोचित अधिमानी शेयरों को मोचित शेयर समझा जाएगा :
परंतु अधिकरण, इस उपधारा के अधीन अनुमोदन देते समय, ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्होंने अतिरिक्त मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गमन में सहमति नहीं दी है, धारित अधिमानी शेयरों के तुरन्त मोचन का आदेश देगा ।
स्पष्टीकरण-शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषणा की जाती है कि इस धारा के अधीन अतिरिक्त मोचनीय अधिमानी शेयरों के निर्गमन या अधिमानी शेयरों के मोचन को कंपनी की शेयर पूंजी में, यथास्थिति, वृद्धि या कमी नहीं समझा जाएगा ।
(4) पूंजी मोचन आरक्षिति लेखे का उपयोजन, इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कंपनी द्वारा पूर्णतः संदत्त बोनस शेयरों के रूप में कंपनी के सदस्यों को जारी किए जाने वाले कंपनी के जारी न किए गए शेयरों का संदाय करने में किया जाएगा ।
स्पष्टीकरण-उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, “अवसंरचना परियोजनाओं” पद से अनुसूची 6 में विनिर्दिष्ट अवसंरचना परियोजनाएं अभिप्रेत हैं।
Companies Act Section-55 (Company Act Section-55 in English)
Issue and redemption of preference shares–
(1) No company limited by shares shall, after the commencement of this Act, issue any preference shares which are irredeemable.
(2) A company limited by shares may, if so authorized by its articles, issue preference shares which are liable to be redeemed within a period not exceeding twenty years from the date of their issue subject to such conditions as may be prescribed:
Provided that a company may issue preference shares for a period exceeding twenty years for infrastructure projects, subject to the redemption of such percentage of shares as may be prescribed on an annual basis at the option of such preferential shareholders:
Provided further that—
(a) no such shares shall be redeemed except out of the profits of the company which would otherwise be available for dividend or out of the proceeds of a fresh issue of shares made for the purposes of such redemption;
(b) no such shares shall be redeemed unless they are fully paid;
(c) where such shares are proposed to be redeemed out of the profits of the company, there shall, out of such profits, be transferred, a sum equal to the nominal amount of the shares to be redeemed, to a reserve, to be called the Capital Redemption Reserve Account, and the provisions of this Act relating to reduction of share capital of a company shall, except as provided in this section, apply as if the Capital Redemption Reserve Account were paid-up share capital of the company; and
(d) (i) in case of such class of companies, as may be prescribed and whose financial statement complies with the accounting standards prescribed for such class of companies under section 133, the premium, if any, payable on redemption shall be provided for out of the profits of the company before the shares are redeemed:
Provided also that premium, if any, payable on redemption of any preference shares issued on or before the commencement of this Act by any such company shall be provided for out of the profits of the company or out of the company‘s securities premium account before such shares are redeemed.
(ii) in a case not falling under sub-clause (i) above, the premium, if any, payable on redemption shall be provided for out of the profits of the company or out of the company‘s securities premium account before such shares are redeemed.
Provided that the Tribunal shall, while giving approval under this sub-section, order the redemption forthwith of preference shares held by such persons who have not consented to the issue of further redeemable preference shares.
(3) Where a company is not in a position to redeem any preference shares or to pay dividend, if any, on such shares in accordance with the terms of issue (such shares hereinafter referred to as unredeemed preference shares), it may, with the consent of the holders of three-fourths in value of such preference shares and with the approval of the Tribunal on a petition made by it in this behalf, issue further redeemable preference shares equal to the amount due, including the dividend thereon, in respect of the unredeemed preference shares, and on the issue of such further redeemable preference shares, the unredeemed preference shares shall be deemed to have been redeemed:
Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby declared that the issue of further redeemable preference shares or the redemption of preference shares under this section shall not be deemed to be an increase or, as the case may be, a reduction, in the share capital of the company.
(4) The capital redemption reserve account may, notwithstanding anything in this section, be applied by the company, in paying up unissued shares of the company to be issued to members of the company as fully paid bonus shares.
Explanation.—For the purposes of sub-section (2), the term infrastructure projects‘‘ means the infrastructure projects specified in Schedule VI.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 55 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।