कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-136 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 136 के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रति के साथ, वित्तीय विवरणों से उपाबद्ध या संलग्न किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक वित्तीय विवरण जिसके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण भी है, यदि कोई हों, संपरीक्षक की रिपोर्ट और प्रत्येक अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जो साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखी जानी है. कंपनी के प्रत्येक सदस्य, कंपनी द्वारा जारी किन्हीं डिबेंचरों के डिबेंचर धारक के लिए, प्रत्येक न्यासी को और ऐसे सदस्य या न्यासी से भिन्न उन सभी व्यक्तियों को, जो इसके लिए हकदार व्यक्ति है, जिसे Companies Act Section-136 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 136 (Companies Act Section-136) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 136 Companies Act Section-136 के अनुसार वित्तीय विवरणों की प्रति के साथ, वित्तीय विवरणों से उपाबद्ध या संलग्न किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक वित्तीय विवरण जिसके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण भी है, यदि कोई हों, संपरीक्षक की रिपोर्ट और प्रत्येक अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जो साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखी जानी है. कंपनी के प्रत्येक सदस्य, कंपनी द्वारा जारी किन्हीं डिबेंचरों के डिबेंचर धारक के लिए, प्रत्येक न्यासी को और ऐसे सदस्य या न्यासी से भिन्न उन सभी व्यक्तियों को, जो इसके लिए हकदार व्यक्ति है।
कंपनी अधिनियम की धारा 136 (Companies Act Section-136 in Hindi)
संपरीक्षित वित्तीय विवरण की प्रतियां लेने का सदस्य का अधिकार-
(1) धारा 101 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वित्तीय विवरणों की प्रति के साथ, वित्तीय विवरणों से उपाबद्ध या संलग्न किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक वित्तीय विवरण जिसके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण भी है, यदि कोई हों, संपरीक्षक की रिपोर्ट और प्रत्येक अन्य दस्तावेजों की प्रतियां, जो साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखी जानी है. कंपनी के प्रत्येक सदस्य, कंपनी द्वारा जारी किन्हीं डिबेंचरों के डिबेंचर धारक के लिए, प्रत्येक न्यासी को और ऐसे सदस्य या न्यासी से भिन्न उन सभी व्यक्तियों को, जो इसके लिए हकदार व्यक्ति है अधिवेशन की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले भेजी जाएंगी:
परन्तु सूचीबद्ध कंपनी की दशा में, यदि दस्तावेजों की प्रतियां अधिवेशन की तारीख से पूर्व इक्कीस दिन की अवधि के लिए कामकाज के समय के दौरान उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवा दी जाती हैं, और विहित प्ररूप में ऐसे दस्तावेजों की मुख्य बातों वाले विवरण या दस्तावेजों की प्रतियां जो कंपनी ठीक समझे कंपनी के प्रत्येक सदस्य को और कंपनी द्वारा जारी किन्हीं डिबेंचरों के धारकों के लिए प्रत्येक न्यासी को जब तक कि शेयर धारक पूर्ण वित्तीय विवरणों के लिए न कहे. अधिवेशन की तारीख से कम से कम इक्कीस दिन पहले भेजे जाने को इस उपधारा के उपबंधों का अनुपालन किया जाना समझा जाएगा:
परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार ऐसे शुद्ध मूल्य और आवर्त, जो विहित किया जाए, वाली कंपनियों के, वित्तीय विवरणों के परिचालन की रीति विहित कर सकेगी:
परन्तु यह भी कि सूचीबद्ध कोई कंपनी अपने वित्तीय विवरणों को, जिनके अन्तर्गत समेकित वित्तीय विवरण भी है और उससे उपाबद्ध किए जाने वाले अन्य सभी दस्तावेजों को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध भी करवाएगी जो कंपनी द्वारा या उसकी ओर से अनुरक्षित की जाती है:
परन्तु यह भी कि एक समनुषंगी या अधिक समनुषंगी वाली प्रत्येक कंपनी :-
(क) अपनी वेबसाइट पर, यदि कोई हो अपनी प्रत्येक समनुषंगी के संबंध में पृथक संपरीक्षित लेख रखेगी;
(ख) कंपनी के ऐसे किसी शेयर धारक को, जो उसके लिए मांग करता है. पृथक • संपरीक्षित विवरणों की प्रति प्रदान करेगी।
(2) कंपनी, कामकाज के समय के दौरान उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर उपधारा (1) के अधीन कथित दस्तावेजों का निरीक्षण करने लिए प्रत्येक सदस्य या कंपनी द्वारा जारी किन्हीं डिबेंचरों के धारक के न्यासी को अनुज्ञात करेगी ।
(3) यदि इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो कंपनी पच्चीस हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगी और कंपनी का प्रत्येक ऐसा अधिकारी, जो व्यतिक्रमी है. पांच हजार रुपए की शास्ति के लिए दायी होगा।
Companies Act Section-136 (Company Act Section-136 in English)
Right of member to copies of audited financial statement-
(1) Without prejudice to the provisions of section 101, a copy of the financial statements, including consolidated financial statements, if any, auditor‘s report and every other document required by law to be annexed or attached to the financial statements, which are to be laid before a company in its general meeting, shall be sent to every member of the company, to every trustee for the debenture-holder of any debentures issued by the company, and to all persons other than such member or trustee, being the person so entitled, not less than twenty-one days before the date of the meeting:
Provided that in the case of a listed company, the provisions of this sub-section shall be deemed to be complied with, if the copies of the documents are made available for inspection at its registered office during working hours for a period of twenty-one days before the date of the meeting and a statement containing the salient features of such documents in the prescribed form or copies of the documents, as the company may deem fit, is sent to every member of the company and to every trustee for the holders of any debentures issued by the company not less than twenty-one days before the date of the meeting unless the shareholders ask for full financial statements:
Provided further that the Central Government may prescribe the manner of circulation of financial statements of companies having such net worth and turnover as may be prescribed:
Provided also that a listed company shall also place its financial statements including consolidated financial statements, if any, and all other documents required to be attached thereto, on its website, which is maintained by or on behalf of the company:
Provided also that every company having a subsidiary or subsidiaries shall,—
(a) place separate audited accounts in respect of each of its subsidiary on its website, if any;
(b) provide a copy of separate audited financial statements in respect of each of its subsidiary, to any shareholder of the company who asks for it.
(2) A company shall allow every member or trustee of the holder of any debentures issued by the company to inspect the documents stated under sub-section (1) at its registered office during business hours.
(3) If any default is made in complying with the provisions of this section, the company shall be liable to a penalty of twenty-five thousand rupees and every officer of the company who is in default shall be liable to a penalty of five thousand rupees.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 136 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।