भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 हिन्दी मे (BNS Act Section-87 in Hindi) –
अध्याय V
87. जो कोई भी महिला की सहमति के बिना धारा 86 के तहत अपराध करेगा, चाहे महिला जल्दी ही बच्चे पैदा कर रही हो या नहीं, उसे आजीवन कारावास या किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है। और जुर्माना भी देना होगा।
गर्भपात आदि के कारणों के बारे में
87. महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 87 in English (BNS Act Section-87 in English) –
Chapter V
87. Whoever commits the offence under section 86 without the consent of the woman, whether the woman is quick with child or not, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Of the causing of miscarriage, etc.
87. Causing miscarriage without woman’s consent.