भारतीय न्याय संहिता की धारा 157 हिन्दी मे (BNS Act Section-157 in Hindi) –
अध्याय VIII
157. जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह करने का दुष्प्रेरण करेगा या किसी ऐसे अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी निष्ठा या कर्तव्य से विमुख करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध।
157. विद्रोह को बढ़ावा देना, या किसी सैनिक, नाविक या वायुसैनिक
को उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयास करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 157 in English (BNS Act Section-157 in English) –
Chapter VIII
157. Whoever abets the committing of mutiny by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force subject to the Acts referred to in section 165 of the Government of India or attempts to seduce any such officer, soldier, sailor or airman from his allegiance or his duty, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Relating to the Army,
Navy and Air Force.
157. Abetting mutiny, or attempting to seduce a
soldier, sailor or airman from his duty.