भारतीय न्याय संहिता की धारा 273 हिन्दी मे (BNS Act Section-273 in Hindi) –
अध्याय XIV
273. जो कोई किसी ऐसी वस्तु को, जो अपायकर हो गई है या खाने या पीने के अयोग्य हो गई है, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह भोजन या पेय के रूप में अपायकर है, भोजन या पेय के रूप में बेचेगा, या बेचने के लिए प्रस्तुत करेगा या प्रदर्शित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और
नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध।
273. हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 273 in English (BNS Act Section-273 in English) –
Chapter XIV
273. Whoever sells, or offers or exposes for sale, as food or drink, any article which has been rendered or has become noxious, or is in a state unfit for food or drink, knowing or having reason to believe that the same is noxious as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.
Of Offences Affecting the Public Health, Safety,
Convenience, Decency, and Morals.
273. Sale of noxious food or drink.