भारतीय न्याय संहिता की धारा 287 हिन्दी मे (BNS Act Section-287 in Hindi) –
अध्याय XV
287. जो कोई किसी मशीनरी से कोई कार्य इतनी उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या चोट पहुंचने की संभावना हो, या जानबूझकर या उपेक्षा से अपने कब्जे में या अपनी देखरेख में किसी मशीनरी से ऐसी व्यवस्था करने में चूक करेगा, जो ऐसी मशीनरी से मानव जीवन को किसी संभाव्य खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और
नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध।
287. मशीनरी के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 287 in English (BNS Act Section-287 in English) –
Chapter XV
287. Whoever does, with any machinery, any act so rashly or negligently as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person knowingly or negligently omits to take such order with any machinery in his possession or under his care as is sufficient to guard against any probable danger to human life from such machinery, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.
Of Offences Affecting the Public Health, Safety,
Convenience, Decency, and Morals.
287. Negligent conduct with respect to machinery.