भारतीय न्याय संहिता की धारा 343 हिन्दी मे (BNS Act Section-343 in Hindi) –
अध्याय XVIII
343. (1) चल संपत्ति किसी विशेष व्यक्ति की है, यह दर्शाने के लिए प्रयुक्त चिह्न, संपत्ति चिह्न कहलाता है।
संपत्ति चिह्नों का।
343. संपत्ति चिह्न।
(2) जो कोई किसी चल संपत्ति या माल या किसी केस, पैकेज या अन्य पात्र पर, जिसमें चल संपत्ति या माल हो, चिह्न लगाता है या किसी केस, पैकेज या अन्य पात्र पर कोई चिह्न लगाकर उसका उपयोग करता है, जिससे यह विश्वास हो जाए कि इस प्रकार चिह्नांकित संपत्ति या माल या इस प्रकार चिह्नांकित किसी पात्र में निहित कोई संपत्ति या माल किसी ऐसे व्यक्ति का है, जिसका वह नहीं है, वह मिथ्या संपत्ति चिह्न का उपयोग करता है।
(3) जो कोई किसी मिथ्या संपत्ति चिह्न का उपयोग करता है, जब तक कि वह यह साबित न कर दे कि उसने कपट करने के इरादे के बिना कार्य किया है, उसे एक वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 343 in English (BNS Act Section-343 in English) –
Chapter XVIII
343. (1) A mark used for denoting that movable property belongs to a particular person is called a property mark.
Of Property Marks.
343. Property mark.
(2) Whoever marks any movable property or goods or any case, package or other receptacle containing movable property or goods, or uses any case, package or other receptacle having any mark thereon, in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so marked, or any property or goods contained in any such receptacle so marked, belong to a person to whom they do not belong, is said to use a false property mark.
(3) Whoever uses any false property mark shall, unless he proves that he acted without intent to defraud, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.