नमस्कार दोस्तो, आज हम बात करेंगे चल और अचल संपत्ति के बारे मे। हम मे बहुत से लोग जानते है और बहुत से लोग नही भी जानते है कि चल और अचल संपत्ति क्या है। वैसे हम साधारण भाषा कह सकते है कि जो संपत्ति चलयमान है हम उसे चल संपत्ति कह सकते है और जो संपत्ति चलयमान नही है, वह सम्पत्ति अचल सम्पत्ति कहलाती है।
Movable Property (चल संपत्ति) वह संपत्ति होती है, जिस संपत्ति को, हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते, उसे हम चल संपत्ति कहते है। इसी को हम अंग्रेजी भाषा में Movable Property भी कहते है। चल संपत्ति में जैसे- धन, आभूषण, बर्तन, घर का सामान, पशु-पंछी इत्यादि यह सभी वह चलयमान संपत्ति है, जिन्हे हम कभी भी कही भी ले जा सकते है।
चल सम्पत्ति को हिन्दी मे हम चलयमान संपत्ति भी कह सकते है।
दूसरी भाषा में- जो संपत्ति भूमि से जुड़ी हुई नहीं होती है, उन्हे हम चल संपत्ति कहते है अर्थात् जिन्हे हम आवश्यकतानुसार अपनी जगह से परिवर्तन कर सकते है।
Immovable property (अचल सम्पत्ति) वह संपत्ति होती है, जिस संपत्ति को हम किसी एक जगह से दूसरी जगह नही ले जा सकते, उसे हम अचल संपत्ति कहते है। इसी को हम अंग्रेजी भाषा में Immovable Property भी कहते है। अचल संपत्ति में जैसे- भूमि, घर, प्लाट इत्यादि यह सभी वह स्थिर संपत्ति है, जिन्हे हम कभी भी कही भी नही ले जा सकते है।
अचल सम्पत्ति को हिन्दी मे हम स्थिर संपत्ति भी कह सकते है।
दूसरी भाषा में- जो संपत्ति भूमि से जुड़ी हुई होती है, उन्हे हम अचल संपत्ति कहते है अर्थात् जिन्हे हम आवश्यकतानुसार अपनी जगह से परिवर्तन नहीं कर सकते है और वे स्थिर रहती है।
क्या हम से कोई जानता है कि आपका घर अचल संपत्ति है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां चल संपत्तियां हैं? एक घर पूरी तरह टूटे बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लेकिन दरवाजे और खिड़कियों को निकालकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसलिए दरवाजे और खिड़कियों चल संपत्ति है, लेकिन यदि कानूनी भाषा से बात करे तो घर के दरवाजे और खिड़कियां चल संपत्तियां भी नहीं हैं।
क्या आप जानते हैं कि पेड़ और पौधे, उगी हुई फसल और उगी हुई घास को अचल संपत्ति नहीं माना जा सकता है क्योंकि फसल, लकड़ी और घास, जिनकी जड़ें भूमि से जुड़ी होती है, जिन्हे हम अचल सम्पत्ति नही कह सकते है ऐसे बात करे तो जिन्हे हम बेचकर पैसा कमा सकते हैं। (इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक अगर आप अपनी जमीन पर पेड़ उगाकर उसे बाद में टिम्बर के तौर पर बेचते हैं तो इस पर आयकर लगेगा) इससे यह अचल संपत्तियां नहीं कहलाती है।