भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 हिन्दी मे (BNS Act Section-109 in Hindi) –
अध्याय VI
109. (1) अपहरण, डकैती, वाहन चोरी, जबरन वसूली, भूमि हड़पना, ठेके पर हत्या, आर्थिक अपराध, गंभीर परिणाम वाले साइबर अपराध, लोगों, नशीले पदार्थों, अवैध वस्तुओं या सेवाओं और हथियारों की तस्करी, वेश्यावृत्ति या फिरौती के लिए मानव तस्करी रैकेट सहित कोई भी जारी गैरकानूनी गतिविधि, संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से हिंसा, हिंसा की धमकी, धमकी, जबरदस्ती, भ्रष्टाचार या संबंधित गतिविधियों या अन्य गैरकानूनी साधनों का उपयोग करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए संगठित अपराध माना जाएगा।
मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
109. संगठित अपराध
स्पष्टीकरण- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए,-
(i) “लाभ” में संपत्ति, फायदा, सेवा, मनोरंजन, संपत्ति या सुविधाओं का उपयोग या उन तक पहुंच और किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाली कोई भी चीज शामिल है, चाहे उसका कोई अंतर्निहित या मूर्त मूल्य, उद्देश्य या विशेषता हो या न हो; (ii) “संगठित अपराध सिंडिकेट” का अर्थ है एक आपराधिक संगठन या तीन या अधिक व्यक्तियों का समूह, जो अकेले या सामूहिक रूप से एक सिंडिकेट, गिरोह, माफिया या (अपराध) गिरोह के रूप में कार्य करते हैं, जो एक या अधिक गंभीर अपराधों में लिप्त हैं या गिरोह अपराध, रैकेटियरिंग और सिंडिकेटेड संगठित अपराध में शामिल हैं;
(iii) “निरंतर गैरकानूनी गतिविधि” का अर्थ है कानून द्वारा निषिद्ध एक गतिविधि, जो एक संज्ञेय अपराध है, जो किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या ऐसे सिंडिकेट की ओर से अकेले या संयुक्त रूप से किया जाता है, जिसके संबंध में दस वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर एक से अधिक आरोप-पत्र सक्षम न्यायालय के समक्ष दायर किए गए हैं और उस न्यायालय ने ऐसे अपराध का संज्ञान लिया है;
(iv) “आर्थिक अपराध” में आपराधिक विश्वासघात शामिल है; जालसाजी, मुद्रा और मूल्यवान प्रतिभूतियों की जालसाजी, वित्तीय घोटाले, पोंजी योजनाएं चलाना, मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर विपणन धोखाधड़ी या बहु-स्तरीय विपणन योजनाएं या किसी भी रूप में बड़े पैमाने पर संगठित सट्टेबाजी, धन शोधन और हवाला लेनदेन के अपराध।
(2) जो कोई संगठित अपराध का अपराध करने का प्रयास करता है या करता है, वह-
(i) यदि ऐसे अपराध के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा जो दस लाख रुपये से कम नहीं होगा;
(ii) किसी अन्य मामले में, पांच वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।
(3) जो कोई संगठित अपराध के लिए षडयंत्र रचता है या उसका आयोजन करता है, या संगठित अपराध की तैयारी से संबंधित किसी कार्य में सहायता करता है, सुविधा प्रदान करता है या अन्यथा संलग्न होता है, वह पांच वर्ष से कम अवधि के कारावास से दण्डित किया जाएगा, लेकिन जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा जो पांच लाख रुपये से कम नहीं होगा।
(4) कोई भी व्यक्ति जो संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है, उसे कम से कम पांच वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा वह पांच लाख रुपये से कम के जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।
(5) जो कोई जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसने संगठित अपराध का अपराध किया है, या संगठित अपराध सिंडिकेट के किसी सदस्य को शरण देता है, छुपाता है या शरण देने या छुपाने का प्रयास करता है या यह विश्वास करता है कि उसके कृत्य से ऐसे अपराध को करने में प्रोत्साहन मिलेगा या सहायता मिलेगी, उसे कम से कम तीन वर्ष के कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा तथा वह पांच लाख रुपये से कम के जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा: बशर्ते कि यह उपधारा ऐसे किसी मामले में लागू नहीं होगी, जिसमें अपराधी के पति या पत्नी द्वारा शरण दी गई हो या छुपाया गया हो। (6) जो कोई संगठित अपराध के किए जाने से या संगठित अपराध की आय से प्राप्त या संगठित अपराध सिंडिकेट के धन से अर्जित कोई संपत्ति रखता है, वह कारावास से दण्डित किया जाएगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा।
(7) यदि किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य की ओर से किसी व्यक्ति के पास चल या अचल संपत्ति है, या किसी समय उसके कब्जे में रही है, जिसका वह संतोषजनक हिसाब नहीं दे सकता है, तो वह कारावास से दण्डित किया जाएगा, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा, किन्तु जो दस वर्ष के कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा और ऐसी संपत्ति कुर्क और जब्ती के लिए भी उत्तरदायी होगी।
स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, “किसी संगठित अपराध की आय” से सभी प्रकार की संपत्तियां अभिप्रेत हैं, जो किसी संगठित अपराध के किए जाने से प्राप्त हुई हैं या किसी संगठित अपराध से प्राप्त निधियों के माध्यम से अर्जित की गई हैं और इसमें नकदी भी शामिल है, भले ही ऐसी आय किसी भी व्यक्ति के नाम पर हो या जिसके कब्जे में पाई गई हो।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 109 in English (BNS Act Section-109 in English) –
Chapter VI
109. (1) Any continuing unlawful activity including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offences, cyber-crimes having severe consequences, trafficking in people, drugs, illicit goods or services and weapons, human trafficking racket for prostitution or ransom by the effort of groups of individuals acting in concert, singly or jointly, either as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate, by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, corruption or related activities or other unlawful means to obtain direct or indirect, material benefit including a financial benefit, shall constitute organised crime.
Of Offences Affecting the Human Body
Of offences affecting life
109. Organised crime
Explanation- For the purposes of this sub-section,–
(i) ‘‘benefit’’ includes property, advantage, service, entertainment, the use of or access to property or facilities, and anything of benefit to a person whether or not it has any inherent or tangible value, purpose or attribute;
(ii) “organised crime syndicate” means a criminal organisation or group of three or more persons who, acting either singly or collectively in concert, as a syndicate, gang, mafia, or (crime) ring indulging in commission of one or more serious offences or involved in gang criminality, racketeering, and syndicated organised crime;
(iii) “continuing unlawful activity” means an activity prohibited by law, which is a cognizable offence undertaken either singly or jointly, as a member of an organised crime syndicate or on behalf of such syndicate in respect of which more than one charge-sheets have been filed before a competent court within the preceding period of ten years and that court has taken cognizance of such offence;
(iv) “economic offences” include criminal breach of trust; forgery, counterfeiting of currency and valuable securities, financial scams, running Ponzi schemes, mass-marketing fraud or multi-level marketing schemes with a view to defraud the people at large for obtaining the monetary benefits or large scale organised betting in any form, offences of money laundering and hawala transactions.
(2) Whoever, attempts to commit or commits an offence of organised crime shall,—
(i) if such offence has resulted in the death of any person, be punishable with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees ten lakhs;
(ii) in any other case, be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees five lakhs.
(3) Whoever, conspires or organises the commission of an organised crime, or assists, facilitates or otherwise engages in any act preparatory to an organised crime, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees five lakhs.
(4) Any person who is a member of an organised crime syndicate shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees five lakhs.
(5) Whoever, intentionally harbours or conceals or attempts to harbour or conceal any person who has committed the offence of an organised crime or any member of an organised crime syndicate or believes that his act will encourage or assist the doing of such crime shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees five lakhs:
Provided that this sub-section shall not apply to any case in which the harbour or concealment is by the spouse of the offender.
(6) Whoever, holds any property derived, or obtained from the commission of an organised crime or proceeds of any organised crime or which has been acquired through the organised crime syndicate funds shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for life and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees two lakhs.
(7) If any person on behalf of a member of an organised crime syndicate is, or at any time has been in possession of movable or immovable property which he cannot satisfactorily account for, shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to imprisonment for ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees one lakh and such property shall also be liable for attachment and forfeiture.
Explanation– For the purposes of this section, “proceeds of any organised crime” means all kind of properties which have been derived or obtained from commission of any organised crime or have acquired through funds traceable to any organised crime and shall include cash, irrespective of person in whose name such proceeds are standing or in whose possession they are found.