भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 हिन्दी मे (BNS Act Section-110 in Hindi) –
अध्याय VI
110. (1) कोई भी अपराध जो नागरिकों में वाहन चोरी या वाहन से चोरी, घरेलू और व्यावसायिक चोरी, चालाकी से चोरी, माल अपराध, चोरी (चोरी का प्रयास, व्यक्तिगत संपत्ति की चोरी), संगठित रूप से जेब काटना, छीना-झपटी, दुकानों से सामान चुराना या कार्ड स्कीमिंग और ऑटोमेटेड टेलर मशीन से चोरी या सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में अवैध तरीके से धन प्राप्त करना या टिकटों की अवैध बिक्री और सार्वजनिक परीक्षा के प्रश्नपत्रों की बिक्री और संगठित आपराधिक समूहों या गिरोहों द्वारा किए गए संगठित अपराध के ऐसे अन्य सामान्य रूपों से संबंधित असुरक्षा की सामान्य भावना पैदा करता है, छोटे संगठित अपराध का गठन करेगा और इसमें वे अपराध शामिल होंगे जब मोबाइल संगठित अपराध समूहों या गिरोहों द्वारा किए जाते हैं जो आगे बढ़ने से पहले एक अवधि में क्षेत्र में कई अपराधों को अंजाम देने के लिए आपस में संपर्क, लंगर बिंदु और रसद समर्थन का नेटवर्क बनाते हैं।
मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
जीवन को प्रभावित करने वाले अपराधों के बारे में
110. छोटे-मोटे संगठित अपराध या सामान्य
रूप से संगठित अपराध
(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के तहत कोई छोटा संगठित अपराध करता है या करने का प्रयास करता है, उसे एक वर्ष से कम नहीं, बल्कि सात साल तक की अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माना भी देना होगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 110 in English (BNS Act Section-110 in English) –
Chapter VI
110. (1) Any crime that causes general feelings of insecurity among citizens relating to theft of vehicle or theft from vehicle, domestic and business theft, trick theft, cargo crime, theft (attempt to theft, theft of personal property), organised pick pocketing, snatching, theft through shoplifting or card skimming and Automated Teller Machine thefts or procuring money in unlawful manner in public transport system or illegal selling of tickets and selling of public examination question papers and such other common forms of organised crime committed by organised criminal groups or gangs, shall constitute petty organised crimes and shall include the said crimes when committed by mobile organised crime groups or gangs that create network of contacts, anchor points, and logistical support among themselves
Of Offences Affecting the Human Body
Of offences affecting life
110. Petty organised crime or
organised in general.
to carry out number of offences in region over a period before moving on.
(2) Whoever commits or attempts to commit any petty organised crime, under sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.