भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 हिन्दी मे (BNS Act Section-112 in Hindi) –
अध्याय VI
112. जो कोई किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, रोग या अशक्तता पहुंचाता है, उसे उपहति पहुंचाना कहा जाता है।
चोट का
112. आहत
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 112 in English (BNS Act Section-112 in English) –
Chapter VI
112. Whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt.
Of hurt
112. Hurt