भारतीय न्याय संहिता की धारा 126 हिन्दी मे (BNS Act Section-126 in Hindi) –
अध्याय VI
126. किसी व्यक्ति को दूसरे पर बल का प्रयोग करने वाला कहा जाता है यदि वह उस दूसरे में गति, गति में परिवर्तन या गति की समाप्ति का कारण बनता है, या यदि वह किसी पदार्थ में ऐसी गति, गति में परिवर्तन या गति की समाप्ति का कारण बनता है जिससे वह पदार्थ उस दूसरे के शरीर के किसी भाग के संपर्क में आता है, या किसी ऐसी चीज के साथ जिसे वह दूसरा पहन रहा है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज के साथ जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसा संपर्क उस दूसरे की संवेदना को प्रभावित करता है: बशर्ते कि गति, गति में परिवर्तन या गति की समाप्ति का कारण बनने वाला व्यक्ति निम्नलिखित तीन तरीकों में से किसी एक में उस गति, गति में परिवर्तन या गति की समाप्ति का कारण बनता है, अर्थात्-
आपराधिक बल और हमले के संबंध में
126. बल
(क) अपनी शारीरिक शक्ति से;
(ख) किसी पदार्थ का इस तरह से निपटान करके कि गति या परिवर्तन या गति की समाप्ति उसके या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी और कार्य के बिना हो;
(ग) किसी जानवर को चलने, उसकी गति बदलने या चलना बंद करने के लिए प्रेरित करके।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 126 in English (BNS Act Section-126 in English) –
Chapter VI
126. A person is said to use force to another if he causes motion, change of motion, or cessation of motion to that other, or if he causes to any substance such motion, or change of motion, or cessation of motion as brings that substance into contact with any part of that other’s body, or with anything which that other is wearing or carrying, or with anything so situated that such contact affects that other’s sense of feeling:
Of Criminal Force and Assault
126. Force
Provided that the person causing the motion, or change of motion, or cessation of motion, causes that motion, change of motion, or cessation of motion in one of the following three ways, namely–
(a) by his own bodily power;
(b) by disposing of any substance in such a manner that the motion or change or cessation of motion takes place without any further act on his part, or on the part of any other person;
(c) by inducing any animal to move, to change its motion, or to cease to move.