भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 हिन्दी मे (BNS Act Section-132 in Hindi) –
अध्याय VI
132. जो कोई किसी व्यक्ति पर, किसी ऐसी संपत्ति को, जिसे वह व्यक्ति उस समय पहने हुए या ले जा रहा हो, चोरी करने का प्रयत्न करते हुए हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
आपराधिक बल और हमले के संबंध में
132. किसी व्यक्ति की संपत्ति की चोरी करने के प्रयास में
हमला या आपराधिक बल का प्रयोग।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 132 in English (BNS Act Section-132 in English) –
Chapter VI
132. Whoever assaults or uses criminal force to any person, in attempting to commit theft on any property which that person is then wearing or carrying, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
Of Criminal Force and Assault
132. Assault or criminal force in attempt to
commit theft of property carried by a person.