भारतीय न्याय संहिता की धारा 135 हिन्दी मे (BNS Act Section-135 in Hindi) –
अध्याय VI
135. (1) अपहरण दो प्रकार का होता है: भारत से अपहरण, और वैध संरक्षकता से अपहरण-
अपहरण, फिरौती, गुलामी और जबरन श्रम
135. अपहरण
(क) जो कोई किसी व्यक्ति को उस व्यक्ति की सहमति के बिना, या उस व्यक्ति की ओर से सहमति देने के लिए कानूनी रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति की सहमति के बिना भारत की सीमाओं से बाहर ले जाता है, उसे भारत से उस व्यक्ति का अपहरण कहा जाता है;
(ख) जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे या मानसिक रूप से बीमार किसी व्यक्ति को, ऐसे बच्चे या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के वैध संरक्षक की देखरेख से, ऐसे संरक्षक की सहमति के बिना, ले जाता है या बहलाता है, उसे वैध संरक्षकता से ऐसे बच्चे या व्यक्ति का अपहरण कहा जाता है।
स्पष्टीकरण- इस खंड में “वैध संरक्षक” शब्दों में ऐसा कोई व्यक्ति शामिल है जिसे ऐसे बच्चे या अन्य व्यक्ति की देखभाल या अभिरक्षा का दायित्व विधिपूर्वक सौंपा गया है।
अपवाद- यह खंड ऐसे किसी व्यक्ति के कार्य पर लागू नहीं होगा जो सद्भावपूर्वक अपने को अठारह वर्ष से कम आयु के नाजायज बच्चे का पिता मानता है, या जो सद्भावपूर्वक अपने को ऐसे बच्चे की वैध अभिरक्षा का हकदार मानता है, जब तक कि ऐसा कार्य अनैतिक या गैरकानूनी उद्देश्य से न किया गया हो।
(2) जो कोई किसी व्यक्ति को भारत से या वैध संरक्षकता से अपहरण करता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 135 in English (BNS Act Section-135 in English) –
Chapter VI
135. (1) Kidnapping is of two kinds: kidnapping from India, and kidnapping from lawful guardianship–
Of Kidnapping, Abduction, Slavery and
Forced Labour
135. Kidnapping
(a) whoever conveys any person beyond the limits of India without the consent of that person, or of some person legally authorised to consent on behalf of that person, is said to kidnap that person from India;
(b) whoever takes or entices any child below the age of eighteen years or any person with mental illness, out of the keeping of the lawful guardian of such child or person with mental illness, without the consent of such guardian, is said to kidnap such child or person from lawful guardianship.
Explanation- The words “lawful guardian” in this clause include any person lawfully entrusted with the care or custody of such child or other person.
Exception- This clause does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an illegitimate child below the age of eighteen years, or who in good faith believes himself to be entitled to the lawful custody of such child, unless such act is committed for an immoral or unlawful purpose.
(2) Whoever kidnaps any person from India or from lawful guardianship shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.