भारतीय न्याय संहिता की धारा 136 हिन्दी मे (BNS Act Section-136 in Hindi) –
अध्याय VI
136. जो कोई किसी व्यक्ति को बलपूर्वक या किसी कपटपूर्ण तरीके से किसी स्थान से जाने के लिए मजबूर करता है, वह उस व्यक्ति का अपहरण करता है, यह कहा जाता है।
अपहरण, फिरौती, गुलामी और जबरन श्रम
136. अपहरण
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 136 in English (BNS Act Section-136 in English) –
Chapter VI
136. Whoever by force compels, or by any deceitful means induces, any person to go from any place, is said to abduct that person.
Of Kidnapping, Abduction, Slavery and
Forced Labour
136. Abduction