भारतीय न्याय संहिता की धारा 139 हिन्दी मे (BNS Act Section-139 in Hindi) –
अध्याय VI
139. जो कोई भारत के बाहर किसी देश से किसी इक्कीस वर्ष से कम आयु की किसी लड़की या अठारह वर्ष से कम आयु के किसी लड़के को भारत में इस आशय से आयात करेगा कि लड़की या लड़के को किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर किया जाए या बहकाया जाए, या यह सम्भाव्य जानते हुए कि लड़की या लड़के को मजबूर किया जाएगा या बहकाया जाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
अपहरण, फिरौती, गुलामी और जबरन श्रम
139. विदेश से लड़की या लड़के का आयात।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 139 in English (BNS Act Section-139 in English) –
Chapter VI
139. Whoever imports into India from any country outside India any girl under the age of twenty-one years or any boy under the age of eighteen years with intent that girl or boy may be, or knowing it to be likely that girl or boy will be, forced or seduced to illicit intercourse with another person, shall be punishable with imprisonment which may extend to ten years and shall also be liable to fine.
Of Kidnapping, Abduction, Slavery and
Forced Labour
139. Importation of girl or boy from
foreign country.