भारतीय न्याय संहिता की धारा 142 हिन्दी मे (BNS Act Section-142 in Hindi) –
अध्याय VI
142. (1) जो कोई, जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि अठारह वर्ष से कम आयु के किसी बालक का अवैध व्यापार किया गया है, ऐसे बालक को किसी भी प्रकार से यौन शोषण के लिए लगाता है, उसे कम से कम पांच वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।
अपहरण, फिरौती, गुलामी और जबरन श्रम
142. तस्करी किये गये व्यक्ति का शोषण।
(2) जो कोई, जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि किसी व्यक्ति का अवैध व्यापार किया गया है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से यौन शोषण के लिए लगाता है, उसे कम से कम तीन वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया जाएगा, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 142 in English (BNS Act Section-142 in English) –
Chapter VI
142. (1) Whoever, knowingly or having reason to believe that a child below the age of eighteen years has been trafficked, engages such child for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Of Kidnapping, Abduction, Slavery and
Forced Labour
142. Exploitation of a trafficked person.
(2) Whoever, knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked, engages such person for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.