भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 हिन्दी मे (BNS Act Section-146 in Hindi) –
अध्याय VII
146. जो कोई भारत के भीतर या बाहर तथा भारत से परे धारा 145 द्वारा दण्डनीय किसी अपराध को करने का षडयंत्र करेगा, या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार को भयभीत करने का षडयंत्र करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जो दस वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में
146. धारा 145 द्वारा दण्डनीय अपराध
करने का षडयंत्र।
स्पष्टीकरण- इस धारा के अधीन षडयंत्र गठित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसके अनुसरण में कोई कार्य या अवैध लोप हुआ हो।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 146 in English (BNS Act Section-146 in English) –
Chapter VII
146. Whoever within or without and beyond India conspires to commit any of the offences punishable by section 145, or conspires to overawe, by means of criminal force or 10 the show of criminal force, the Central Government or any State Government, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Against the State
146. Conspiracy to commit offences
punishable by section 145.
Explanation- To constitute a conspiracy under this section, it is not necessary that any act or illegal omission shall take place in pursuance thereof.