भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 हिन्दी मे (BNS Act Section-147 in Hindi) –
अध्याय VII
147. जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने या युद्ध करने के लिए तैयार होने के आशय से जन, आयुध या गोलाबारूद एकत्रित करेगा या युद्ध करने की अन्यथा तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में
147. भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के इरादे
से हथियार आदि एकत्र करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 147 in English (BNS Act Section-147 in English) –
Chapter VII
147. Whoever collects men, arms or ammunition or otherwise prepares to wage war with the intention of either waging or being prepared to wage war against the Government of India, shall be punished with imprisonment for life or imprisonment of either description for a term not exceeding ten years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Against the State
147. Collecting arms, etc., with intention of waging
war against the Government of India.