भारतीय न्याय संहिता की धारा 149 हिन्दी मे (BNS Act Section-149 in Hindi) –
अध्याय VII
149. जो कोई भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल को उसकी विधिपूर्ण शक्तियों में से किसी का किसी प्रकार प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए उत्प्रेरित या विवश करने के आशय से ऐसे राष्ट्रपति या राज्यपाल पर हमला करेगा या सदोष रोकेगा या सदोष रोकने का प्रयत्न करेगा या आपराधिक बल या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा उसे भयभीत करेगा या इस प्रकार भयभीत करने का प्रयत्न करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में
149. किसी वैध शक्ति के प्रयोग को बाध्य करने या रोकने के
इरादे से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 149 in English (BNS Act Section-149 in English) –
Chapter VII
149. Whoever, with the intention of inducing or compelling the President of India, or Governor of any State, to exercise or refrain from exercising in any manner any of the lawful powers of such President or Governor, assaults or wrongfully restrains, or attempts wrongfully to restrain, or overawes, by means of criminal force or the show of criminal force, or attempts so to overawe, such President or Governor, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Against the State
149. Assaulting President, Governor, etc., with intent to
compel or restrain the exercise of any lawful power.