भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 हिन्दी मे (BNS Act Section-153 in Hindi) –
अध्याय VII
153. जो कोई किसी सम्पत्ति को यह जानते हुए प्राप्त करेगा कि वह धारा 151 और 152 में वर्णित अपराधों में से किसी अपराध के किए जाने में ली गई है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त की गई सम्पत्ति की जब्ती से भी दण्डित किया जाएगा।
राज्य के विरुद्ध अपराधों के संबंध में
153. धारा 153 और 154 में वर्णित युद्ध या लूटपाट
द्वारा ली गई संपत्ति प्राप्त करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 153 in English (BNS Act Section-153 in English) –
Chapter VII
153. Whoever receives any property knowing the same to have been taken in the commission of any of the offences mentioned in sections 151 and 152, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine and to forfeiture of the property so received.
Of Offences Against the State
153. Receiving property taken by war or depredation
mentioned in sections 153 and 154.