भारतीय न्याय संहिता की धारा 159 हिन्दी मे (BNS Act Section-159 in Hindi) –
अध्याय VIII
159. जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने पद का पालन कर रहे किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमले का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध।
159. अपने पद का पालन करते समय सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक
द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करने के लिए उकसाना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 159 in English (BNS Act Section-159 in English) –
Chapter VIII
159. Whoever abets an assault by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force of the Government of India, on any superior officer being in the execution of his office, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Relating to the Army,
Navy and Air Force.
159. Abetment of assault by soldier, sailor or airman on his
superior officer, when in execution of his office.