भारतीय न्याय संहिता की धारा 164 हिन्दी मे (BNS Act Section-164 in Hindi) –
अध्याय VIII
164. जो कोई किसी ऐसे कार्य का दुष्प्रेरण करेगा जिसे वह जानता है कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अधिकारी, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक अवज्ञा का कार्य है, तो यदि ऐसा अवज्ञा का कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणामस्वरूप किया जाए, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध।
164. सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा
अवज्ञा के कार्य के लिए उकसाना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 164 in English (BNS Act Section-164 in English) –
Chapter VIII
164. Whoever abets what he knows to be an act of insubordination by an officer, soldier, sailor or airman, in the Army, Navy or Air Force, of the Government of India, shall, if such act of insubordination be committed in consequence of that abetment, be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
Of Offences Relating to the Army,
Navy and Air Force.
164. Abetment of act of insubordination
by soldier, sailor or airman.