भारतीय न्याय संहिता की धारा 166 हिन्दी मे (BNS Act Section-166 in Hindi) –
अध्याय VIII
166. जो कोई, जो भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना में सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक नहीं है, इस आशय से कि यह विश्वास किया जा सके कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है, कोई पोशाक पहनेगा या कोई ऐसा चिह्न धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा प्रयुक्त पोशाक या चिह्न के सदृश हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध।
166. सैनिक, नाविक या वायुसैनिक द्वारा प्रयुक्त
पोशाक पहनना या टोकन धारण करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 166 in English (BNS Act Section-166 in English) –
Chapter VIII
166. Whoever, not being a soldier, sailor or airman in the Army, Naval or Air service of the Government of India, wears any garb or carries any token resembling any garb or token used by such a soldier, sailor or airman with the intention that it may be believed that he is such a soldier, sailor or airman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both.
Of Offences Relating to the Army,
Navy and Air Force.
166. Wearing garb or carrying token
used by soldier, sailor or airman.