भारतीय न्याय संहिता की धारा 171 हिन्दी मे (BNS Act Section-171 in Hindi) –
अध्याय IX
171. जो कोई रिश्वतखोरी का अपराध करेगा, उसे एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा: बशर्ते कि व्यवहार करके रिश्वत लेने पर केवल जुर्माने से दंडित किया जाएगा।
चुनाव से संबंधित अपराधों के विषय में
171. रिश्वतखोरी के लिए सजा।
स्पष्टीकरण- “व्यवहार” का अर्थ रिश्वत का वह रूप है, जिसमें परितोषण भोजन, पेय, मनोरंजन या प्रावधान में होता है।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 171 in English (BNS Act Section-171 in English) –
Chapter IX
171. Whoever commits the offence of bribery shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both: Provided that bribery by treating shall be punished with fine only.
Of Offences Relating to Elections
171. Punishment for bribery.
Explanation- “Treating” means that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment, or provision.