भारतीय न्याय संहिता की धारा 180 हिन्दी मे (BNS Act Section-180 in Hindi) –
अध्याय X
180. (1) जो कोई कोई दस्तावेज बनाता है, या बनवाता है, या किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग करता है, या किसी व्यक्ति को देता है, जो किसी करेंसी नोट या बैंक नोट होने का अनुमान लगाता है, या किसी भी तरह से उससे मिलता-जुलता है, या इतना मिलता-जुलता है कि धोखा देने के लिए परिकलित है, तो उसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, जो तीन सौ रुपए तक का हो सकेगा।
सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी
टिकटों से संबंधित अपराध।
180. करेंसी नोट या बैंक नोट जैसे दस्तावेज़
बनाना या उनका उपयोग करना।
(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम किसी दस्तावेज पर है, जिसका बनाना उपधारा (1) के अधीन अपराध है, विधिपूर्ण कारण के बिना, पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति का नाम और पता बताने से इंकार करता है, जिसने वह दस्तावेज मुद्रित किया था या अन्यथा बनाया था, तो उसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा, जो छह सौ रुपए तक का हो सकेगा।
(3) जहां किसी व्यक्ति का नाम किसी दस्तावेज पर है, जिसके संबंध में किसी व्यक्ति पर उपधारा (1) के अधीन अपराध का आरोप है, या उस दस्तावेज के संबंध में उपयोग या वितरित किसी अन्य दस्तावेज पर है, तो जब तक विपरीत साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जा सकेगी कि उस व्यक्ति ने दस्तावेज बनवाया है।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 180 in English (BNS Act Section-180 in English) –
Chapter X
180. (1) Whoever makes, or causes to be made, or uses for any purpose whatsoever, or delivers to any person, any document purporting to be, or in any way resembling, or so nearly resembling as to be calculated to deceive, any currency-note or bank-note shall be punished with fine which may extend to three hundred rupees.
Of Offences Relating to Coin, Currency
Notes, Bank Notes, and Government Stamps.
180. Making or using documents resembling
currency-notes or bank-notes.
(2) If any person, whose name appears on a document the making of which is an offence under sub-section (1), refuses, without lawful excuse, to disclose to a police-officer on being so required the name and address of the person by whom it was printed or otherwise made, he shall be punished with fine which may extend to six hundred rupees.
(3) Where the name of any person appears on any document in respect of which any person is charged with an offence under sub-section (1) or on any other document used or distributed in connection with that document it may, until the contrary is proved, be presumed that the person caused the document to be made.