भारतीय न्याय संहिता की धारा 183 हिन्दी मे (BNS Act Section-183 in Hindi) –
अध्याय X
183. जो कोई कपटपूर्वक या सरकार को हानि पहुंचाने के आशय से, राजस्व के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए स्टाम्प से, किसी ऐसे चिह्न को, जो ऐसे स्टाम्प पर यह द्योतक करने के लिए लगाया या छापा गया हो कि उसका उपयोग हो चुका है, मिटाएगा या हटाएगा, या जानते हुए किसी ऐसे स्टाम्प को अपने कब्जे में रखेगा या बेचेगा या निपटाएगा जिससे ऐसा चिह्न मिटाया या हटाया गया हो, या किसी ऐसे स्टाम्प को बेचेगा या निपटाएगा जिसके बारे में वह जानता हो कि उसका उपयोग हो चुका है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी
टिकटों से संबंधित अपराध।
183. उस चिह्न को मिटाना जो यह दर्शाता है कि स्टाम्प का उपयोग किया गया है।
उस चिह्न को मिटाना जो यह दर्शाता है कि स्टाम्प का उपयोग किया गया है।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 183 in English (BNS Act Section-183 in English) –
Chapter X
183. Whoever, fraudulently or with intent to cause loss to Government, erases or removes from a stamp issued by Government for the purpose of revenue, any mark, put or impressed upon such stamp for the purpose of denoting that the same has been used, or knowingly has in his possession or sells or disposes of any such stamp from which such mark has been erased or removed, or sells or disposes of any such stamp which he knows to have been used, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
Of Offences Relating to Coin, Currency
Notes, Bank Notes, and Government Stamps.
183. Erasure of mark denoting that
stamp has been used.