भारतीय न्याय संहिता की धारा 186 हिन्दी मे (BNS Act Section-186 in Hindi) –
अध्याय X
186. जो कोई, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना, भारत में विधिपूर्वक स्थापित किसी टकसाल से कोई सिक्का बनाने का औजार या उपकरण ले जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।
सिक्के, करेंसी नोट, बैंक नोट और सरकारी
टिकटों से संबंधित अपराध।
186. टकसाल से अवैध रूप से सिक्का बनाने का उपकरण लेना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 186 in English (BNS Act Section-186 in English) –
Chapter X
186. Whoever, without lawful authority, takes out of any mint, lawfully established in India, any coining tool or instrument, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Relating to Coin, Currency
Notes, Bank Notes, and Government Stamps.
186. Unlawfully taking coining instrument from mint.