भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 हिन्दी मे (BNS Act Section-199 in Hindi) –
अध्याय XII
199. जो कोई लोक सेवक होते हुए, और ऐसे लोक सेवक के नाते, किसी दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को तैयार करने या अनुवाद करने का भारसाधक होते हुए, उस दस्तावेज या इलैक्ट्रानिक अभिलेख को ऐसी रीति से तैयार, तैयार या अनुवाद करेगा, जिसके बारे में वह जानता या विश्वास करता है कि वह गलत है, और जिससे वह किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का आशय रखता है या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह उससे क्षति पहुंचाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराधों के संबंध में।
199. लोक सेवक द्वारा क्षति पहुंचाने के
इरादे से गलत दस्तावेज तैयार करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 199 in English (BNS Act Section-199 in English) –
Chapter XII
199. Whoever, being a public servant, and being, as such public servant, charged with the preparation or translation of any document or electronic record, frames, prepares or translates that document or electronic record in a manner which he knows or believes to be incorrect, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he may thereby cause injury to any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.
Of Offences By Or Relating To Public Servants.
199. Public servant framing an incorrect
document with intent to cause injury.