भारतीय न्याय संहिता की धारा 207 हिन्दी मे (BNS Act Section-207 in Hindi) –
अध्याय XIII
207. जो कोई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा द्वारा अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और विनिर्दिष्ट समय पर उपस्थित होने में असफल रहेगा, उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, या सामुदायिक सेवा से, दंडित किया जाएगा और जहां उस धारा की उपधारा (4) के अधीन उसे उद्घोषित अपराधी घोषित करने की घोषणा की गई है, वहां उसे कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
लोक सेवकों के वैध प्राधिकार की अवमानना।
207. 2023 के अधिनियम की धारा 82 के तहत
उद्घोषणा के जवाब में गैर-उपस्थिति।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 207 in English (BNS Act Section-207 in English) –
Chapter XIII
207. Whoever fails to appear at the specified place and the specified time as required by a proclamation published under sub-section (1) of section 84 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine or with both or with community service, and where a declaration has been made under sub-section (4) of that section pronouncing him as a proclaimed offender, he shall be punished with imprisonment for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.
Of Contempts Of The Lawful Authority of Public Servants.
207.Non-appearance in response to a proclamation
under section 82 of Act of 2023.