भारतीय न्याय संहिता की धारा 272 हिन्दी मे (BNS Act Section-272 in Hindi) –
अध्याय XIV
272. जो कोई किसी खाद्य या पेय पदार्थ में अपमिश्रण करेगा जिससे वह पदार्थ खाद्य या पेय के रूप में अपायकर हो जाए, और उस पदार्थ को खाद्य या पेय के रूप में बेचने का आशय रखते हुए या यह सम्भाव्य जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दण्डित किया जाएगा, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और
नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध।
272. विक्रय हेतु अभिप्रेत खाद्य या पेय
पदार्थ में मिलावट।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 272 in English (BNS Act Section-272 in English) –
Chapter XIV
272. Whoever adulterates any article of food or drink, so as to make such article noxious as food or drink, intending to sell such article as food or drink, or knowing it to be likely that the same will be sold as food or drink, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.
Of Offences Affecting the Public Health, Safety,
Convenience, Decency, and Morals.
272. Adulteration of food or drink
intended for sale.