भारतीय न्याय संहिता की धारा 286 हिन्दी मे (BNS Act Section-286 in Hindi) –
अध्याय XV
286. जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ कोई ऐसा कार्य इतनी उतावलेपन या उपेक्षा से करेगा, जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए, या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या चोट पहुंचने की संभावना हो, या जानबूझकर या उपेक्षा से अपने कब्जे में के किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ ऐसी व्यवस्था करने में चूक करेगा, जो उस पदार्थ से मानव जीवन को किसी संभाव्य खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और
नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध।
286. विस्फोटक पदार्थ के संबंध में
लापरवाहीपूर्ण आचरण।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 286 in English (BNS Act Section-286 in English) –
Chapter XV
286. Whoever does, with any explosive substance, any act so rashly or negligently as to endanger human life, or to be likely to cause hurt or injury to any other person, or knowingly or negligently omits to take such order with any explosive substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from that substance, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.
Of Offences Affecting the Public Health, Safety,
Convenience, Decency, and Morals.
286. Negligent conduct with respect
to explosive substance.