भारतीय न्याय संहिता की धारा 290 हिन्दी मे (BNS Act Section-290 in Hindi) –
अध्याय XV
290. जो कोई किसी ऐसे मामले में सार्वजनिक उपद्रव करेगा जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, उसे जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा।
सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और
नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध।
290. अन्यथा प्रावधान न किए गए मामलों में
सार्वजनिक उपद्रव के लिए दण्ड।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 290 in English (BNS Act Section-290 in English) –
Chapter XV
290. Whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this Sanhita shall be punished with fine which may extend to one thousand rupees.
Of Offences Affecting the Public Health, Safety,
Convenience, Decency, and Morals.
290. Punishment for public nuisance in
cases not otherwise provided for.