भारतीय न्याय संहिता की धारा 302 हिन्दी मे (BNS Act Section-302 in Hindi) –
अध्याय XVII
302. (1) चोरी “छीनना” कहलाती है, यदि चोरी करने के लिए अपराधी अचानक या जल्दी से या बलपूर्वक किसी व्यक्ति से या उसके कब्जे से कोई चल संपत्ति जब्त करता है या सुरक्षित रखता है या छीन लेता है।
संपत्ति के विरुद्ध अपराध
302. छीनना।
(2) जो कोई छीनना करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 302 in English (BNS Act Section-302 in English) –
Chapter XVII
302. (1) Theft is “snatching” if, in order to commit theft, the offender suddenly or quickly or forcibly seizes or secures or grabs or takes away from any person or from his possession any moveable property.
Of Offences Against Property
302. Snatching.
(2) Whoever commits snatching, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine.