भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 हिन्दी मे (BNS Act Section-303 in Hindi) –
अध्याय XVII
303. जो कोई चोरी करेगा-
संपत्ति के विरुद्ध अपराध
303. किसी आवासीय घर, परिवहन के
साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी।
(क) किसी भवन, तम्बू या जलयान में, जो मानव निवास के रूप में या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है; या
(ख) माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के किसी साधन में; या
(ग) माल या यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले परिवहन के किसी साधन से किसी वस्तु या माल की; या
(घ) किसी पूजा स्थल में मूर्ति या चिह्न की; या
(ङ) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण की किसी संपत्ति की, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 303 in English (BNS Act Section-303 in English) –
Chapter XVII
303. Whoever commits theft—
Of Offences Against Property
303. Theft in a dwelling house, or means
of transportation or place of worship, etc.
(a) in any building, tent or vessel used as a human dwelling or used for the custody of property; or
(b) of any means of transport used for the transport of goods or passengers; or
(c) of any article or goods from any means of transport used for the transport of goods or passengers; or
(d) of idol or icon in any place of worship; or
(e) of any property of the Government or of a local authority, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years and shall also be liable to fine.