भारतीय न्याय संहिता की धारा 309 हिन्दी मे (BNS Act Section-309 in Hindi) –
अध्याय XVII
309. यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी कोई घातक हथियार इस्तेमाल करता है, या किसी व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, तो ऐसे अपराधी को दी जाने वाली कारावास की सजा सात वर्ष से कम नहीं होगी।
लूट और डकैती के बारे में
309. डकैती या डकैती, जिसमें मृत्यु या गंभीर
चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया हो।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 309 in English (BNS Act Section-309 in English) –
Chapter XVII
309. If, at the time of committing robbery or dacoity, the offender uses any deadly weapon, or causes grievous hurt to any person, or attempts to cause death or grievous hurt to any person, the imprisonment with which such offender shall be punished shall not be less than seven years.
Of Robbery and Dacoity
309. Robbery, or dacoity, with attempt
to cause death or grievous hurt.