भारतीय न्याय संहिता की धारा 320 | Bharatiya Nyaya Sanhita Section 320

भारतीय न्याय संहिता की धारा 320 हिन्दी मे (BNS Act Section-320 in Hindi) –

अध्याय XVII
धोखाधड़ी के कार्यों और संपत्ति
के निपटान के संबंध में।
320. प्रतिफल का गलत विवरण शामिल करते हुए हस्तांतरण
विलेख का बेईमानी या धोखाधड़ी से निष्पादन।

320. जो कोई बेईमानी से या कपटपूर्वक किसी विलेख या लिखत पर हस्ताक्षर करेगा, उसे निष्पादित करेगा या उसका पक्षकार बनेगा, जिसका आशय किसी संपत्ति या उसमें किसी हित को अंतरित करना या भार के अधीन करना है और जिसमें ऐसे अंतरण या भार के प्रतिफल के संबंध में या उस व्यक्ति या व्यक्तियों के संबंध में जिनके उपयोग या लाभ के लिए वह वास्तव में कार्य करने का आशय रखता है, कोई मिथ्या कथन होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 320 in English (BNS Act Section-320 in English) –

Chapter XVII
Of fraudulent deeds and
dispositions of property.
320. Dishonest or fraudulent execution of deed of
transfer containing false statement of consideration.

320. Whoever dishonestly or fraudulently signs, executes or becomes a party to any deed or instrument which purports to transfer or subject to any charge, any property, or any interest therein, and which contains any false statement relating to the consideration for such transfer or charge, or relating to the person or persons for whose use or benefit it is really intended to operate, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.