भारतीय न्याय संहिता की धारा 326 हिन्दी मे (BNS Act Section-326 in Hindi) –
अध्याय XVII
326. जो कोई किसी जलयान को साशय भूमि पर या किनारे पर इस आशय से चलाएगा कि उसमें निहित किसी संपत्ति को चुराए या किसी ऐसी संपत्ति का बेईमानी से गबन करे या इस आशय से चलाए कि संपत्ति की ऐसी चोरी या गबन किया जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
शरारत का।
326. चोरी आदि करने के इरादे से जानबूझकर जहाज
को जमीन पर या किनारे पर चलाने के लिए सजा।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 326 in English (BNS Act Section-326 in English) –
Chapter XVII
326. Whoever intentionally runs any vessel aground or ashore, intending to commit theft of any property contained therein or to dishonestly misappropriate any such property, or with intent that such theft or misappropriation of property may be committed, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Of Mischief.
326. Punishment for intentionally running a vessel
aground or ashore with intent to commit theft, etc.