भारतीय न्याय संहिता की धारा 341 हिन्दी मे (BNS Act Section-341 in Hindi) –
अध्याय XVIII
341. जो कोई कपटपूर्वक या बेईमानी से, या जनता को या किसी व्यक्ति को नुकसान या चोट पहुंचाने के आशय से, किसी दस्तावेज को, जो वसीयत है या पुत्र को दत्तक ग्रहण करने का प्राधिकार है, या कोई मूल्यवान प्रतिभूति है, रद्द करेगा, नष्ट करेगा या विरूपित करेगा, या रद्द करने, नष्ट करने या विरूपित करने का प्रयत्न करेगा, या छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा, या ऐसे दस्तावेज के संबंध में रिष्टि करेगा, वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
दस्तावेजों और संपत्ति चिह्नों से
संबंधित अपराधों के विषय में।
341. वसीयत, गोद लेने के अधिकार या मूल्यवान प्रतिभूति
को धोखाधड़ी से रद्द करना, नष्ट करना आदि।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 341 in English (BNS Act Section-341 in English) –
Chapter XVIII
341. Whoever fraudulently or dishonestly, or with intent to cause damage or injury to the public or to any person, cancels, destroys or defaces, or attempts to cancel, destroy or deface, or secretes or attempts to secrete any document which is or purports to be a will, or an authority to adopt a son, or any valuable security, or commits mischief in respect of such document, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.
Of Offences Relating to Documents
and to Property Marks.
341. Fraudulent cancellation, destruction, etc., of
will, authority to adopt, or valuable security.