भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 | Bharatiya Nyaya Sanhita Section 63

भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 हिन्दी मे (BNS Act Section-63 in Hindi) –

अध्याय V
महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध
यौन अपराधों का

63. एक आदमी को “बलात्कार” करने वाला माना जाता है यदि वह-
(क) अपने लिंग को किसी भी हद तक किसी महिला की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या
(ख) किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में किसी भी हद तक कोई वस्तु या शरीर का हिस्सा, जो लिंग नहीं है, डालता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है; या
(ग) किसी महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में हेरफेर करता है ताकि ऐसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश किया जा सके या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर किया जा सके; या
(घ) निम्नलिखित सात विवरणों में से किसी के अंतर्गत आने वाली परिस्थितियों में, किसी महिला की योनि, गुदा, मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है या उसे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है: –
(i) उसकी इच्छा के विरुद्ध।
(ii) उसकी सहमति के बिना.
(iii) उसकी सहमति से, जब उसकी सहमति उसे या किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसमें वह रुचि रखती है, मौत या चोट के डर में डालकर प्राप्त की गई है।
(iv) उसकी सहमति से, जब पुरुष जानता है कि वह उसका पति नहीं है और उसकी सहमति इसलिए दी गई है क्योंकि वह मानती है कि वह एक और पुरुष है जिससे वह है या खुद को कानूनी रूप से विवाहित मानती है।
(v) उसकी सहमति से, जब ऐसी सहमति देते समय, मानसिक बीमारी या नशे के कारण या उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के माध्यम से किसी मूर्खतापूर्ण या अस्वास्थ्यकर पदार्थ के सेवन के कारण, वह उसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है जिस पर वह सहमति देती है।
(vi) उसकी सहमति से या उसके बिना, जब वह अठारह वर्ष से कम उम्र की हो।
(vii) जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ हो।
स्पष्टीकरण 1- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “योनि” में प्रमुख लेबिया भी शामिल होगा।
स्पष्टीकरण 2- सहमति का अर्थ एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता है जब महिला शब्दों, इशारों या मौखिक या गैर-मौखिक संचार के किसी भी रूप से विशिष्ट यौन कार्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है:
बशर्ते कि एक महिला जो शारीरिक रूप से प्रवेश के कार्य का विरोध नहीं करती है, केवल उस तथ्य के आधार पर, यौन गतिविधि के लिए सहमति नहीं मानी जाएगी।
अपवाद 1- कोई चिकित्सीय प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार नहीं माना जाएगा।
अपवाद 2- किसी पुरुष द्वारा अपनी ही पत्नी, जिसकी पत्नी अठारह वर्ष से कम उम्र की न हो, के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं है।

Bharatiya Nyaya Sanhita Section 63 in English (BNS Act Section-63 in English) –

CHAPTER V
OF OFFENCES AGAINST WOMAN AND CHILDREN
Of Sexual offences

63. A man is said to commit “rape” if he-
(a) penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or
(b) inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or
(c) manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person; or
(d) applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person, under the circumstances falling under any of the following seven descriptions: —
(i) against her will.
(ii) without her consent.
(iii) with her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt.
(iv) with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.
(v) with her consent when, at the time of giving such consent, by reason of mental illness or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent.
(vi) with or without her consent, when she is under eighteen years of age.
(vii) when she is unable to communicate consent.
Explanation 1- For the purposes of this section, “vagina” shall also include labia major.
Explanation 2- Consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific sexual act:
Provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact, be regarded as consenting to the sexual activity.
Exception 1– A medical procedure or intervention shall not constitute rape.
Exception 2– Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under eighteen years of age, is not rape.