भारतीय न्याय संहिता की धारा 83 हिन्दी मे (BNS Act Section-83 in Hindi) –
अध्याय V
83. जो कोई किसी ऐसी महिला को, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसके बारे में वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, इस इरादे से ले जाता है या फुसलाता है कि वह किसी भी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध बना सकती है, या उस इरादे से ऐसी किसी भी चीज़ को छुपाता है या हिरासत में रखता है। महिला को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।
विवाह से संबंधित अपराधों का
83. किसी विवाहित महिला को आपराधिक इरादे से
फुसलाना या ले जाना या हिरासत में रखना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 83 in English (BNS Act Section-83 in English) –
Chapter V
83. Whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of any other man, with the intent that she may have illicit intercourse with any person, or conceals or detains with that intent any such woman, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
Of offences relating to marriage
83. Enticing or taking away or detaining with
criminal intent a married woman.