भारतीय न्याय संहिता की धारा 90 हिन्दी मे (BNS Act Section-90 in Hindi) –
अध्याय V
90. जो कोई ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है, कि यदि उसने मृत्यु कारित की तो वह गैर इरादतन हत्या का दोषी होगा, और ऐसे कार्य से किसी अजन्मे बच्चे की मृत्यु कारित करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा। दस साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा।
गर्भपात आदि के कारणों के बारे में
90. गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आने वाले कृत्य
से अजन्मे बच्चे की मृत्यु कारित करना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 90 in English (BNS Act Section-90 in English) –
Chapter V
90. Whoever does any act under such circumstances, that if he thereby caused death he would be guilty of culpable homicide, and does by such act cause the death of a quick unborn child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.
Of the causing of miscarriage, etc.
90. Causing death of quick unborn child
by act amounting to culpable homicide.