भारतीय न्याय संहिता की धारा 92 हिन्दी मे (BNS Act Section-92 in Hindi) –
अध्याय V
92. जो कोई, किसी शिशु के शव को गुप्त रूप से दफनाकर या अन्यथा उसका निपटान करके, चाहे ऐसा शिशु उसके जन्म से पूर्व या पश्चात या जन्म के दौरान मरा हो, ऐसे शिशु के जन्म को जानबूझकर छिपाएगा या छिपाने का प्रयास करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में
92. मृत शरीर का गुप्त निपटान करके जन्म की
जानकारी छिपाना।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 92 in English (BNS Act Section-92 in English) –
Chapter V
92. Whoever, by secretly burying or otherwise disposing of the dead body of a child whether such child die before or after or during its birth, intentionally conceals or endeavours to conceal the birth of such child, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.
Of offences against children
92. Concealment of birth by secret disposal
of dead body.