भारतीय न्याय संहिता की धारा 93 हिन्दी मे (BNS Act Section-93 in Hindi) –
अध्याय V
93. जो कोई अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए काम पर रखता है, नियोजित करता है या संलग्न करता है, उसे उस अपराध के लिए प्रदान की गई किसी भी प्रकार की कारावास या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, मानो वह अपराध ऐसे व्यक्ति द्वारा स्वयं किया गया हो।
बच्चों के विरुद्ध अपराधों के संबंध में
93. किसी बच्चे को अपराध करने के लिए काम पर रखना,
नियोजित करना या संलग्न करना।
स्पष्टीकरण- यौन शोषण या पोर्नोग्राफी के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना, नियोजित करना, संलग्न करना या उसका उपयोग करना इस धारा के अर्थ में आता है।
Bharatiya Nyaya Sanhita Section 93 in English (BNS Act Section-93 in English) –
Chapter V
93. Whoever hires, employs or engages any person below the age of eighteen years to commit an offence shall be punished with imprisonment of either description or fine provided for that offence as if the offence has been committed by such person himself.
Of offences against children
93. Hiring, employing or engaging a
child to commit an offence.
Explanation- Hiring, employing, engaging or using a child for sexual exploitation or pornography is covered within the meaning of this section.