आईपीसी की धारा 202 | इत्तिला देने के लिये आबद्ध व्यक्ति द्वारा अपराध की इत्तिला देने का साशय लोप | IPC Section- 202 in hindi | Intentional omission to give information of offence by person bound to inform.
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 202 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती …