कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-131 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 131 के अनुसार जहां पूर्व वित्तीय विवरण या रिपोर्ट की प्रतियां, सदस्यों को भेजी गई हैं या रजिस्ट्रार को परिवत्त की गई हैं या साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखी गई है, वहां पुनरीक्षणों को निम्नलिखित की पुष्टि करनी चाहिए, जिसे Companies Act Section-131 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 131 (Companies Act Section-131) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 131 Companies Act Section-131 के अनुसार जहां पूर्व वित्तीय विवरण या रिपोर्ट की प्रतियां, सदस्यों को भेजी गई हैं या रजिस्ट्रार को परिवत्त की गई हैं या साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखी गई है, वहां पुनरीक्षणों को निम्नलिखित की पुष्टि करनी चाहिए।
कंपनी अधिनियम की धारा 131 (Companies Act Section-131 in Hindi)
बोर्ड की रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों का स्वैच्छिक पुनरीक्षण-
(1) यदि कंपनी के निदेशकों को यह प्रतीत होता है कि-
(क) कंपनी का वित्तीय विवरण या
(ख) बोर्ड की रिपोर्ट
धारा 129 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करते हैं तो वे, कंपनी द्वारा किए गए किसी आवेदन पर अधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे प्ररूप और रीति से जो विहित की जाए, किन्हीं तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संबंध में पुनरीक्षित वित्तीय विवरण या कोई पुनरीक्षित रिपोर्ट तैयार कर सकेंगे और अधिकरण द्वारा पारित आदेश की प्रति रजिस्ट्रार के पास फाइल की जाएगी :
परन्तु अधिकरण केन्द्रीय सरकार और भाय-कर प्राधिकारियों को सूचना देगा और इस धारा के अधीन किसी आदेश को पारित करने से पूर्व सरकार या प्राधिकारियों द्वारा किए गए अभ्यावेदनों यदि कोई हो, पर विचार किया जाएगा:
परंतु यह और कि ऐसे पुनरीक्षित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट, किसी वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक तैयार या फाइल नहीं की जाएगी:
परन्तु यह भी कि ऐसे वित्तीय विवरण या रिपोर्ट के पुनरीक्षण के लिए ब्यौरेवार कारणों का उस सुसंगत वित्तीय वर्ष में, जिसमें ऐसा पुनरीक्षण किया गया है, बोर्ड की रिपोर्ट में प्रकटन भी किया जाएगा।
(2) जहां पूर्व वित्तीय विवरण या रिपोर्ट की प्रतियां, सदस्यों को भेजी गई हैं या रजिस्ट्रार को परिवत्त की गई हैं या साधारण अधिवेशन में कंपनी के समक्ष रखी गई है, वहां पुनरीक्षणों को निम्नलिखित की पुष्टि करनी चाहिए-
(क) ऐसा संशोधन जिसके संबंध में पूर्व वित्तीय विवरण या रिपोर्ट धारा 128 या धारा 134 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करती है; और
(ख) किन्हीं आवश्यक पारिणामिक परिवर्तनों का किया जाना।
(3) केन्द्रीय सरकार, पुनरीक्षित वित्तीय विवरण या निदेशक की पुनरीक्षित रिपोर्ट के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के बारे में नियम बना सकेगी और ऐसे नियम, विशिष्टतया-
(क) ऐसे विभिन्न उपबंध कर सकेंगे, जिनके अनुसार पूर्व वित्तीय विवरण या रिपोर्ट किए जाने वाले संशोधनों को उपदर्शित करते हुए प्रतिस्थापित की जाती है या किसी दस्तावेज की अनुपूरक की जाती है:
(ख) पुनरीक्षित वित्तीय विवरण या रिपोर्ट के संबंध में कंपनी के संपरीक्षक के कृत्यों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे;
(ग) निदेशकों से ऐसे उपायों को करने के लिए, जो विहित किए जाएं, अपेक्षा कर सकेंगे।
Companies Act Section-131 (Company Act Section-131 in English)
Voluntary revision of financial statements or Board‘s report-
(1) If it appears to the directors of a company that—
(a) the financial statement of the company; or
(b) the report of the Board,
do not comply with the provisions of section 129 or section 134 they may prepare a revised financial statement or a revised report in respect of any of the three preceding financial years after obtaining approval of the Tribunal on an application made by the company in such form and manner as may be prescribed and a copy of the order passed by the Tribunal shall be filed with the Registrar:
Provided that the Tribunal shall give notice to the Central Government and the Income-tax authorities and shall take into consideration the representations, if any, made by that Government or the authorities before passing any order under this section:
Provided further that such revised financial statement or report shall not be prepared or filed more than once in a financial year:
Provided also that the detailed reasons for revision of such financial statement or report shall also be disclosed in the Board’s report in the relevant financial year in which such revision is being made.
(2) Where copies of the previous financial statement or report have been sent out to members or delivered to the Registrar or laid before the company in general meeting, the revisions must be confined to—
(a) the correction in respect of which the previous financial statement or report do not comply with the provisions of section 129 or section 134; and
(b) the making of any necessary consequential alternation.
(3) The Central Government may make rules as to the application of the provisions of this Act in relation to revised financial statement or a revised director’s report and such rules may, in particular—
(a) make different provisions according to which the previous financial statement or report are replaced or are supplemented by a document indicating the corrections to be made;
(b) make provisions with respect to the functions of the company’s auditor in relation to the revised financial statement or report;
(c) require the directors to take such steps as may be prescribed.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 131 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स मे कमेंट करके पूछ सकते है।