कंपनी अधिनियम Companies Act (Companies Act Section-57 in Hindi) के विषय में पूर्ण जानकारी देंगे। कंपनी अधिनियम की धारा 57 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रवंचना से किसी कंपनी में प्रतिभूतियों या हित या इस अधिनियम के अनुसरण में जारी किए गए किसी शेयर वारंट या कूपन के किसी स्वामी को प्रतिरूपित करेगा और उसके द्वारा कोई ऐसी प्रतिभूतियां या हित या शेयर वारंट या कोई कूपन अभिप्राप्त करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयास करेगा या ऐसे किसी स्वामी को शोध्य कोई धन प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा, जिसे Companies Act Section-57 के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।
IMPORTANT HIGHLIGHT
कंपनी अधिनियम की धारा 57 (Companies Act Section-57) का विवरण
कंपनी अधिनियम की धारा 57 Companies Act Section-57 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रवंचना से किसी कंपनी में प्रतिभूतियों या हित या इस अधिनियम के अनुसरण में जारी किए गए किसी शेयर वारंट या कूपन के किसी स्वामी को प्रतिरूपित करेगा और उसके द्वारा कोई ऐसी प्रतिभूतियां या हित या शेयर वारंट या कोई कूपन अभिप्राप्त करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयास करेगा या ऐसे किसी स्वामी को शोध्य कोई धन प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
कंपनी अधिनियम की धारा 57 (Companies Act Section-57 in Hindi)
शेयर धारक के प्रतिरूपण के लिए दंड-
यदि कोई व्यक्ति प्रवंचना से किसी कंपनी में प्रतिभूतियों या हित या इस अधिनियम के अनुसरण में जारी किए गए किसी शेयर वारंट या कूपन के किसी स्वामी को प्रतिरूपित करेगा और उसके द्वारा कोई ऐसी प्रतिभूतियां या हित या शेयर वारंट या कोई कूपन अभिप्राप्त करेगा या अभिप्राप्त करने का प्रयास करेगा या ऐसे किसी स्वामी को शोध्य कोई धन प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
Companies Act Section-57 (Company Act Section-57 in English)
Punishment for personation of shareholder–
If any person deceitfully personates as an owner of any security or interest in a company, or of any share warrant or coupon issued in pursuance of this Act, and thereby obtains or attempts to obtain any such security or interest or any such share warrant or coupon, or receives or attempts to receive any money due to any such owner, he shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and with fine which shall not be less than one lakh rupees but which may extend to five lakh rupees.
हमारा प्रयास कंपनी अधिनियम (Companies Act Section) की धारा 57 की पूर्ण जानकारी, आप तक प्रदान करने का है, उम्मीद है कि उपरोक्त लेख से आपको संतुष्ट जानकारी प्राप्त हुई होगी, फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते है।