नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 460 के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। क्या कहती … Continue reading आईपीसी की धारा 460 | रात्रौ प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्रौ गृह भेदन में संयुक्ततः सम्पृक्त समस्त व्यक्ति दण्डनीय हैं, जबकि उनमें से एक द्वारा मृत्यु या घोर उपहति कारित की हो | IPC Section- 460 in hindi| All persons jointly concerned in lurkng house-trespass or house breaking by night punishable where death or grievous hurt caused by one of them.
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